एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना की सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका पर रोहतगी ने कहा, विधानसभा की जब बैठक होगी तो जिसकी संख्या ज्यादा होगी, उसका स्पीकर बनेगा, यही प्रक्रिया है। प्रोटेम स्पीकर सिर्फ शपथ दिलाते हैं। स्पीकर चुने जाने के बाद विपक्ष का नेता तय होता है। फिर विश्वास मत होता है।
शिवसेना की सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका पर रोहतगी